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बीमा कंपनियां ओटीपी के जरिए भी ले पाएंगी पॉलिसी धारक की सहमति

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बिमा नियामक इरडा ने बिमा कंपनीयो को हस्ताक्षर करने की बजाय ओटीपी के जरिये प्रस्तावक फार्म पर अपने संभावित पॉलिसी खरीदार की सहमति दर्ज करने की छूट दे दी है। इस के आलावा इरडा ने बिमा कंपनी के पॉलिसी के कागजी दस्तावेज पॉलिसी धारक को अनिवार्यता को भी ख़तम कर दिया है। हालांकि बिमा कंपनीयो को पॉलिसी पॉलिसी धारक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजनी होगी और इनकी जानकारी देने के लिए उपभोक्ताओं एक एसएमएस भी करना होगा।

इरडा ने इस छूट की जानकारी देते हुए बिमा कंपनीयो को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस छूट ३१ मार्च २०२१ तक जारी रहने की जानकारी दे गई है।

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यह कदम इरडा ने विभिन्न कंपनीयो के आग्रह के आधार पर उठाया है। इरडा ने अपने सर्कुलर में कहा है की बिमा कंपनीया फार्म की हार्ड कॉपी की बजाय रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांगकर भी सहमति ले सकती है।

इरडा की तरफ से घोषित नए मानको का बिमा कंपनीयो ने स्वागत किया है। बिमा विशेषज्ञों का मानना है की इससे स्वास्थ्य बिमा उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बत्रा ने कहा है इरडा के आज के सर्कुलर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी करना एक सकारात्मक कदम है।